Liquor Restriction – 18 साल में वोट डाल सकते हैं लेकिन शराब पीने पर पाबंदी क्यों ?
Posted by Admin | 12 December, 2024

दिल्ली ( Delhi) देश की राजधानी है और दुनिया भर से सैलानी ( tourist ) सैर के लिए यहां पहुंचते हैं। देश के बाकी हिस्सों से भी युवा दिल्ली घूमने आते हैं। ऐसे में कई राज्यों के युवाओं को शराब पीने की आदत होती है। लेकिन क्रिसमस ( christmas) और नए साल के जश्न से पहले दिल्ली में शराब का सेवन करने वाले युवाओं के लिए मुश्किल हो सकती है। अब तक शराब परोसने वाले बार, पब और रेस्टोरेन्ट (restaurant ) वाले बिना उम्र जाने युवाओं को शराब परोस देते थे। लेकिन आबकारी विभाग ने छापा मारकर इस लापरवाही को पकड़ लिया है। इसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि शराब परोसने वाले पब, बार,होटल और रेस्टोरेन्ट बिना सरकारी आईडी देखे, किसी भी युवा को शराब नहीं बेच सकते हैं। दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल है।
दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटलों, पब, क्लबों और रेस्तरों के मालिकों को निर्देश दिया है कि वे शराब बेचने की कानूनी उम्र का पालन हर हाल में करें। दिल्ली में 18 नहीं बल्कि 25 साल तक युवाओं (youth ) के शराब पीने पर पाबंदी है। पीने की इस कानूनी आयु मानदंड ( age restrictions ) का उल्लंघन रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब कहा गया है कि सरकारी आई डी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की हार्डकॉपी ( hardcopy) देखने के बाद ही इन युवाओं को शराब ( liquor ) परोसी जाए, यानी जो नियम होटलों में कमरा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वही अब शराब परोसने के लिए भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। दिल्ली में शराब केवल 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ही दी जा सकती है, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि इससे कम उम्र के युवाओं को भी धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। यह फैसला दिल्ली सरकार ( Delhi government ) के आबकारी विभाग ने हाल में अपनी टीमों के नियमित निरीक्षणों को मद्देनजर रखते हुए लिया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 25 वर्ष से कम आयु के ग्राहक बार, क्लब और रेस्तरां में शराब पीते हैं।
होटलों के छापे में क्या मिला ?

निरीक्षण में यह भी पता चला कि कुछ ग्राहक 25 साल की उम्र पूरी करने का दिखावा करते हुए शराब पी रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि विभाग को यह भी शिकायतें मिली थीं कि कुछ लाइसेंसधारी संचालक नाबालिगों को शराब परोस रहे थे। विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है, सभी होटल, पब (pub) क्लब, रेस्तरां (एचसीआर) के लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से आयु की पुष्टि किए बिना शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है।
18 साल में वोट तो शराब क्यों नहीं ?

इसके बाद ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि जब वोट डालने की उम्र 18 साल है तो फिर शराब पीने की उम्र 25 साल रखना युवाओं ( youth ) के साथ ज़्यादती है। 25 साल की उम्र आज के बदलते दौर में बहुत ज़्यादा होती है और युवा इससे पहले ही लाइफ को इंज्वाय करना चाहते हैं। कुछ युवाओं को लगता है कि न्यू ईयर पार्टी घर में कर लेंगे तो वहां कौन उनकी आईडी चेक करता है। ऐसे में इस तरह के नियम बनाने का क्या मकसद है। कुछ का कहना है कि केवल दबाव बनाने के लिए आबकारी विभाग ऐसे छापे मारता है, उसे होटलों के बारे में सारी जानकारी होती है।
घर पर ‘दारू पार्टी’ हो तो फिर क्या होगा ?

दिल्ली में जो अपने घर पर न्यू ईयर ( new year ) की पार्टी या दूसरे फंक्शन में शराब परोसना चाहता है, उसे लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि शराब 9 लीटर से कम परोसी जाए। मोटल, बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस में शराब परोसने के लिए P10 लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी फीस 15 हजार रुपये पड़ती है। किसी दूसरी जगह शराब लिमिट से ज़्यादा परोसनी है तो पांच हजार का परमिट ( permit) बनाते हैं। होटल, रेस्टोरेन्ट में निजी पार्टी है तो फिर पी-13 लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी फीस 10 हजार पड़ती है।

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